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Monday, April 14, 2025

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गौ-हत्या के आरोपी गिरफ्तार

होली त्यौहार में बछड़े को क्रुरतापुर्वक मारने वाले आरोपियो को मुंगेली पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही कर 08 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

थाना कोतवाली मे अपराध कमांक 92/2025 धारा 325, 299 बीएनएस, छ.ग. पशु परिरक्षण अधि, 2004 की धारा 4,10 एवं पशुक्रुरता अधिनियम 1966 की धारा 11 आरोपियो के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना जारी

होली के दिन मुंगेली के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत हेड़सपुर (नवागांव) खार में गाय के बछड़े को निर्दयता पूर्वक मारने वाले आरोपियों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। घटना की सूचना खैरवार निवासी मनीष वैष्णव  और मुंगेली के बजरंग दल ने पुलिस को दी। इसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने जाकर घटना स्थल का निरीक्षण किया। लिखित शिकायत पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 92/2025 धारा 325, 299 बीएनएस, छ.ग. पशु परिरक्षण अधि, 2004 की धारा 4,10 एवं पशुक्रुरता अधिनियम 1966 की धारा 11 के तहत आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुये मुंगेली एसपी भोजराम पटेल निर्देश एएसपी नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन में अलग अलग टीम गठित कर अज्ञात आरोपियो की पतासाजी शुरु की गई। जांच के दौरान अनेक कैमरे और सायबर सेल की तकनीकी सहायता ली। मुखबीर सूचना से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

ये हैं आरोपीः-

1. बबला उर्फ राजेश पिता मुंगेलीहा दिवाकर उम्र 42 वर्ष साकिन हेड्सपुर, थाना सिटी कोतवाली मुंगेली, जिला मुंगेली
2. जितू उर्फ जीतराम बारले पिता बैसाखु बारले उम्र 65 वर्ष साकिन ग्राम करहुल पुलिस सहायता केन्द्र लिमतरा, थाना सिमगा जिला बलौदाबाजार
3. प्रदीप मसीह पिता कृष्णारास उम्र 50 वर्ष साकिन गणेशपुर, थाना सिमगा, जिला बलौदाबाजार
4. प्रवीण मसीह पिता विराज मसीह उम्र 50 वर्ष साकिन गणेशपुर, थाना सिमगा, जिला बलौदाबाजार
5. सुशील जांगड़े पिता रामदास उर्फ मत्तु उम्र 40 वर्ष साकिन हेड़सपुर, थाना सिटी कोतवाली मुंगेली
6. मेला राम दिवाकर पिता पंचु दिवाकर उम्र 31 वर्ष साकिन रामाकापा
7. मनोज दिवाकर पिता श्याम लाल दिवाकर उम्र 40 वर्ष साकिन रामाकापा
8. अशोक उर्फ बैहा पिता बेदू खाण्डे उम्र 50 वर्ष साकिन रामाकापा थाना सिटी कोतवाली मुंगेली

को अलग-अलग स्थान से घेराबंदी कर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर सभी आरोपियों ने होली के अवसर पर बछड़े को मार कर बछड़े का मांस का उपभोग एवं विक्रय करने के उद्देश्य से उक्त कृत्य करना स्वीकार करने पर आरोपियो से घटना में प्रयुक्त हथियार को जप्त कर आरोपियो को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया।

उक्त कार्यवाही मे निरी. कार्तिकेश्वर जांगड़े उपनिरीक्षक नंद लाल पैकरा, उप निरी सुशील बंछोर,उपनिरी. शोभा यादव, सउनि ईश्वर राजपूत, प्र.आर. दयाल गवास्कर, लोकेश राजपूत, यशवंत डाहिरे, नरेश यादव,रवि जांगड़े आर. भेषज पाण्डेकर, राजू साहू, अतुल ठाकूर, गिरीराज सिंह, महेन्द्र ठाकुर, हेमसिंह ठाकुर, योगेश यादव, अजय चन्द्राकर, राकेश बंजारे, रमाशंकर जायसवाल,टेकसिंह साहू, विकास ठाकूर, मणिशंकर शुक्ला म.आर. वृंदा पंद्राम, बबीता श्रीवास की अहम भुमिका रही।

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