छत्तीसगढ़ सरकार ने कैबिनेट की बैठक में दिवंगत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। ऐसे पंचायत शिक्षक जिनका निधन हो चुका है, उनके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इसकी काफी दिनों से मांग चल रही थी।
नौकरी के दौरान जिनकी मौत हुई, उनके स्वजन को छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग नियम-2018 के आधार पर पात्रता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। अवैध शराब की समस्या पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भी ठोस कदम उठाया गया है। राज्य में बिकने वाली शराब का होलोग्राम केंद्र सरकार तैयार करेगी।
कैबिनेट में तय किया गया कि केंद्र सरकार के उपक्रम भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड (महाराष्ट्र) से होलोग्राम की खरीदी होगी। ऐसा इसलिए ताकि सिक्योरिटी फीचर्स के साथ होलोग्राम मिले। इससे अवैध शराब की पहचान करना आसान हो जाएगा और अवैध व्यापार पर रोक लगाई जा सकेगी।
बैठक में सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर के पद पर भर्ती प्रक्रिया वर्ष- 2024 को लेकर तय किया गया कि अभ्यार्थियों की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में पांच साल की छूट दी जाएगी। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 साल से अधिक नहीं होगी।