
बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी वीएलटीडी लगाना अनिवार्य
प्रदेश में यात्री बसों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी वीएलटीडी लगाना अनिवार्य कर दिया है। परिवहन सचिव ने बस संचालकों को पन्द्रह दिनों के भीतर बिना वीएलटीडी वाली बसों में उपकरण लगाने और बंद उपकरणों को चालू करने के निर्देष दिए हैं। नियमों का पालन नहीं करने वाले संचालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।


